Haryana One Time Settlement Yojana इस नए साल के अवसर में हरियाणा सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए एक खुशखबरी है जो यहां है की सरकार ने नागरिकों के लिए एक ऐसी योजना को शुरू किया है जिन लोगो का जीएसटी पेमेंट बाकी है उनको इस योजना के द्वारा कुछ छूट सरकार से प्रदान की जा रही है अब व्यापारी बाचे हुए टैक्स के अमाउंट पर छूट देने के बाद कम भरना होगा | इस योजना में सरकार ने 7 अलग अलग टैक्स को शामिल किया हुआ है|
Haryana One Time Settlement Yojana के लिए विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें और आवेदन कैसे करना ही जानकरी हासिल करें.
Haryana One Time Settlement Yojana 2024
योजना का नाम | Haryana One Time Settlement Yojana |
साल | 2024 |
राज्य | हरियाणा |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | हरियाणा के व्यपारी नागरिक |
उदेश्य | टैक्स पेमेंट में छूट देना |
अधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करें |
हेल्पलाइन नंबर | 0712-4112222 |
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना 2024
इस योजना को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है इसको एक मुश्त योजना कहा जाता है | इस योजना का लाभ हरियाणा के व्यपारी, कारोबार करने वाले नागरिक को दिया जाएगा जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स से संबंधित पेमेंट को पूरा करने और निपटने और समाधान करते हुए, आबकारी और टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम से नागरिकों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है.
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू करने के बाद से अगर 50 लाख का डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है तो उसका 30 परसेंटेज और 50 लाख से जादा है तो उसका 50 परसेंटेज पेमेंट करना होगा .
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना का उदेश्य
Haryana One Time Settlement Yojana का मुख्य उदेश्य है टैक्स से संबंधित मामले में लोगो को सहायता और सहयोग प्रदान करना है. टैक्स से जुड़े जो भी समस्या है. इस योजना के द्वारा उसका समाधान किया जाएगा | ऐसा मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है इस योजना के द्वारा अधिक से अधिक योजनाओं पर काम किया जाएगा और मुख्यमंत्री जी का यहां भी कहना है की प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन में पुरे देश भर में हरियाणा बड़े राज्य में सबसे आगे है.
Haryana One Time Settlement Yojana से मिलने वाले लाभ, विशेषता
- Haryana One Time Settlement Yojana के तहत 2024 में 1 जनवरी से लेकर 30 मार्च अंतर्गत जीएसटी लागू होने से पहले तकरीबन 7 अलग अलग अधिनियम से सबंधित जो भी टैक्स की पेमेंट है उनमे ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ 4 कैटेगरी निश्चित करते हुए टैक्स की पेमेंट करी जाएगी.
- हरियाणा की यह योजना के अंतर्गत 30 जून 2017 तक की अवधि के अंतर्गत जो बकाई राशि है उनको भरने और निपटने का अवसर दिया गया है.
- सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से वैल्यू एडेड टैक्स के तहत 7 अलग अलग टाइप के टैक्स की समस्या को जल्द ही हल किया जाएगा.
- जिसमे इन 7 अलग अलग टैक्सों में हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, केंद्रीय विक्रय कर अधिनयम, 1956, हरियाणा स्थनीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000, हरियाणा स्थनीय क्षेत्र माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम, 2007 पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1995 (1995 पंजाब अधिनियम 16 ) हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1973 जैसे इसमें टैक्स शमिल है.
- इस योजना के द्वारा सरकार ने टैक्स राशि को 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडर कर दिया है.
- सरकार ने पेमेंट कैटेगरी में ऐसी कैटेगरी को शामिल किया है जिसे की आसानी हो और कोई विवाद भी ना हो.
- सभी कैटेगरी में टैक्स भरने वाले लोग बिना किसी जुर्माना और ब्याज के अपने अकाउंट की सौ परसेंट पेमेंट कर सकते है.
- ऐसी कैटेगरी जो विवादित टैक्स कैटेगरी है, उनके अंतर्गत 50 लाख रूपये से कम इस के अंतर्गत ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टैक्स आउटस्टैंडिंग पर 30% और 50 लाख से जादा की अमाउंट आउटस्टैंडिंग पर टैक्स पेयर को 50% की पेमेंट करने की आवश्यता होगी.
- Haryana One Time Settlement Yojana के अंतर्गत ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टैक्स आउटस्टैंडिंग 10 लाख से जादा नही है, उनको साल 2024 में 30 मार्च तक पूरा पैसा एक साथ जमा करना होगा.
- वही 10 लाख से 25 लाख की टैक्स आउटस्टैंडिंग टैक्स पेयर की है तो उनको दो किस्तों में 50-50 परसेंट की किस्तों में बची हुई पेमेंट करना होगा.
- आपका 25 लाख से अधिक का आउटस्टैंडिंग है तो 90 दिन के बीच 40 परसेंट और अगले 90 दिन के बीच दूसरी क़िस्त के तौर पर 30% पैसा और अगले 90 दिन में आखरी क़िस्त पर 30% पेमेंट करना होगा.
- इस योजना के अंतर्गत टैक्स के तौर पर अभी तक 46000 करोड रूपए प्राप्त हो चुके है और सरकार का अंदाजा है और यहां आकड़ा 2024 में 31 मार्च तक 66000 करोड रुपए तक पहुच जाएगा | मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभाग को 58000 करोड रुपए का टारगेट दिया गया है.
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना के लिए पात्रता
- Haryana One Time Settlement Yojana के अंतर्गत हरियाणा के व्यापारी नागरिक पात्र है.
- आवेदक व्यापारी की उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए.
- इस योजना के अनुसार व्यापारी की टैक्स श्रेणी योजना में टैक्स उल्लेखित श्रेणी में शामिल होना चाहिए.
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना के लिए दस्तावेज
- जीएसटी दस्तावेज
- टैक्स दस्तावेज
- आइटीआर
- पैन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
- वन टाइम सेटलमेंट योजना में आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी हरियाणा गुरुग्राम या हिसार से सरकार के द्वारा स्थापित की गई जीएसटी ट्रिब्यूनल की शाखा में चले जाना है.
- अब आपको जीएसटी ट्रिब्यूनल की शाखा पर जा कर वहां के अधिकारी से या कर्मचारी से मिल लेना है और उनको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को दिखा देना है.
- अब जैसे ही ट्रिब्यूनल के अधिकारी द्वारा आपके दस्तावेजों के नंबर को ऑनलाइन संबंधित सिस्टम में डालकर चेक किया जाएगा वैसे ही आपके टैक्स की पूरी जानकारी आ जाएगा |
- इतना करने पर आपकी सभी जानकारी निकल कर आ जाएगा अब आपको अधिकारी द्वारा मिली हुई छूट के बारे में बताया जाएगा और आपको कितना पेमेंट करना है |
- आपकी जानकारी के अनुसार और छूट के अनुसार आपकी जितनी पेमेंट बनती है आपको वह अधिकारी के पास जमा कर देनी है .
- अब आपके पैसो की काउंटिंग के बाद जीएसटी ट्रिब्यूनल के अधिकारी आपका ऑनलाइन दस्तावेज के आधार पर इस योजना के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया जाएगा.
- आपका फॉर्म भरने के बाद अधिकारी आपके दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर देंगे.
- अब आपके दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद अधिकारी द्वारा सबमिट कर दिया जाएगा.
इस प्रकार आपका Haryana One Time Settlement Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन पूर्ण हो गया है.
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना का हेल्पलाइन नंबर
इस लेख में हमारे द्वारा Haryana One Time Settlement Yojana की पूरी जानकारी प्रदान की है इसके आलावा और कोई जानकारी आप अधिकारी से बात करके प्राप्त करना चाहते है या आपकी कोई समस्या हो जिसको आप दर्ज करना चाहते है तो ऐसे में आप इनसे कांटेक्ट कर सकते है
हेल्पलाइन नंबर – 0712-4112222
FAQ Haryana One Time Settlement Yojana 2024
Q – हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना कब लागू हुई?
1 जनवरी 2024 में वन टाइम सेटलमेंट योजना कब लागू हुई है
Q – वन टाइम सेटलमेंट योजना कहा चल रही है?
हरियाणा राज्य में वन टाइम सेटलमेंट योजना चल रही है.
Q – वन टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू कितने किया?
वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने की है.
Q – वन टाइम सेटलमेंट योजना का हेल्पलाइन नंबर ?
वन टाइम सेटलमेंट योजना का हेल्पलाइन नंबर, 0712-4112222
निष्कर्ष
हमने आपको इस आर्टिकल में हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना (Haryana One Time Settlement Yojana)की पात्रता दस्तावेज, आवेदन कैसे करना की जानकारी प्रदान की है.
हम उम्मीद करते है लेख आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस योजना की जानकारी प्राप्त हो सकें.
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