हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना स्कीम: Haryana One Time Settlement Scheme

Haryana One Time Settlement Scheme: इस नए साल के अवसर में हरियाणा सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए एक खुशखबरी है जो यहां है की सरकार ने नागरिकों के लिए एक ऐसी योजना को शुरू किया है जिन लोगो का जीएसटी पेमेंट बाकी है उनको इस योजना के द्वारा कुछ छूट सरकार से प्रदान की जा रही है इसे व्यपारियों को बचे हुए टैक्स के अमाउंट पर छूट दी जाएगी अब आपको कम भरना होगा | इस योजना में सरकार ने 7 अलग अलग टैक्स को शामिल किया हुआ है|

WhatsApp IconWhatsApp Channel
Telegram IconTelegram Group

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें और आवेदन कैसे करना ही जानकरी हासिल करें.

Haryana One Time Settlement Scheme से जुड़ी जानकारी

योजना का नामहरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
साल2024
राज्यहरियाणा
किसने शुरू कीमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
लाभार्थीहरियाणा के व्यपारी नागरिक
उदेश्यटैक्स पेमेंट में छूट देना
अधिकारिक वेबसाइटक्लिक करें
हेल्पलाइन नंबर0712-4112222

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के बारे में

इस योजना को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है इसको एक मुश्त योजना कहा जाता है | इस योजना का लाभ हरियाणा के व्यपारी, कारोबार करने वाले  नागरिक को दिया जाएगा जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स से संबंधित पेमेंट को पूरा करने और निपटने और समाधान करते हुए, आबकारी और टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम से नागरिकों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है.

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू करने के बाद से अगर 50 लाख का डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है तो उसका 30 परसेंटेज और 50 लाख से जादा है तो उसका 50 परसेंटेज पेमेंट करना होगा . 

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का उदेश्य

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना का मुख्य उदेश्य है टैक्स से संबंधित मामले में लोगो को सहायता और सहयोग प्रदान करना है. टैक्स से जुड़े जो भी समस्या है. इस योजना के द्वारा उसका समाधान किया जाएगा | ऐसा मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है |

इस योजना के द्वारा अधिक से अधिक योजनाओं पर काम किया जाएगा और मुख्यमंत्री जी का यहां भी कहना है की प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन में पुरे देश भर में हरियाणा बड़े राज्य में सबसे आगे है.

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से मिलने वाले लाभ, विशेषता

  • हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत 2024 में 1 जनवरी से लेकर 30 मार्च अंतर्गत जीएसटी लागू होने से पहले तकरीबन 7 अलग अलग अधिनियम से सबंधित जो भी टैक्स की पेमेंट है उनमे ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ 4 कैटेगरी निश्चित करते हुए टैक्स की पेमेंट करी जाएगी. 
  • हरियाणा की यह योजना के अंतर्गत 30 जून 2017 तक की अवधि के अंतर्गत जो बकाई राशि है उनको भरने और निपटने का अवसर दिया गया है.
  • सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से वैल्यू एडेड टैक्स के तहत 7 अलग अलग टाइप के टैक्स की समस्या को जल्द ही हल किया जाएगा.
  • जिसमे इन 7 अलग अलग टैक्सों में हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, केंद्रीय विक्रय कर अधिनयम, 1956, हरियाणा स्थनीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000, हरियाणा स्थनीय क्षेत्र माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम, 2007 पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1995  (1995 पंजाब अधिनियम 16 ) हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1973 जैसे इसमें टैक्स शमिल है.
  • इस योजना के द्वारा सरकार ने टैक्स राशि को 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडर कर दिया है.
  • सरकार ने पेमेंट कैटेगरी में ऐसी कैटेगरी को शामिल किया है जिसे की आसानी हो और कोई विवाद भी ना हो.
  • सभी कैटेगरी में टैक्स भरने वाले लोग बिना किसी जुर्माना और ब्याज के अपने अकाउंट की सौ परसेंट पेमेंट कर सकते है.
  • ऐसी कैटेगरी जो विवादित टैक्स कैटेगरी है, उनके अंतर्गत 50 लाख रूपये से कम इस के अंतर्गत ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टैक्स आउटस्टैंडिंग पर 30% और 50 लाख से जादा की अमाउंट आउटस्टैंडिंग पर टैक्स पेयर को 50% की पेमेंट करने की आवश्यता होगी.
  • हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टैक्स आउटस्टैंडिंग 10 लाख से जादा नही है, उनको साल 2024 में 30 मार्च तक पूरा पैसा एक साथ जमा करना होगा.
  • वही 10 लाख से 25 लाख की टैक्स आउटस्टैंडिंग टैक्स पेयर की है तो उनको दो किस्तों में 50-50 परसेंट  की किस्तों में बची हुई पेमेंट करना होगा.
  • आपका 25 लाख से अधिक का आउटस्टैंडिंग है तो 90 दिन के बीच 40 परसेंट और अगले 90 दिन के बीच दूसरी क़िस्त के तौर पर 30% पैसा और अगले 90 दिन में आखरी क़िस्त पर 30% पेमेंट करना होगा.
  • इस योजना के अंतर्गत टैक्स के तौर पर अभी तक 46000 करोड रूपए प्राप्त हो चुके है और सरकार का अंदाजा है और यहां आकड़ा 2024 में 31 मार्च तक 66000 करोड रुपए तक पहुच जाएगा | मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभाग को 58000 करोड रुपए का टारगेट दिया गया है.

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के लिए पात्रता

  • हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंतर्गत हरियाणा के व्यापारी नागरिक पात्र है.
  • आवेदक व्यापारी की उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए.
  • इस योजना के अनुसार व्यापारी की टैक्स श्रेणी योजना में टैक्स उल्लेखित श्रेणी में शामिल होना चाहिए.

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के लिए दस्तावेज

  • जीएसटी दस्तावेज
  • टैक्स दस्तावेज
  • आइटीआर
  • पैन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

  • वन टाइम सेटलमेंट योजना में आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी हरियाणा गुरुग्राम या हिसार से सरकार के द्वारा स्थापित की गई जीएसटी ट्रिब्यूनल की शाखा में चले जाना है.
  • अब आपको जीएसटी ट्रिब्यूनल की शाखा पर जा कर वहां के अधिकारी से या कर्मचारी से मिल लेना है और उनको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को दिखा देना है.
  • अब जैसे ही ट्रिब्यूनल के अधिकारी द्वारा आपके दस्तावेजों के नंबर को ऑनलाइन संबंधित सिस्टम में डालकर चेक किया जाएगा वैसे ही आपके टैक्स की पूरी जानकारी आ जाएगा |
  • इतना करने पर आपकी सभी जानकारी निकल कर आ जाएगा अब आपको अधिकारी द्वारा मिली हुई छूट के बारे में बताया जाएगा और आपको कितना पेमेंट करना है |
  • आपकी जानकारी के अनुसार और छूट के अनुसार आपकी जितनी पेमेंट बनती है आपको वह अधिकारी के पास जमा कर देनी है .
  • अब आपके पैसो की काउंटिंग के बाद जीएसटी ट्रिब्यूनल के अधिकारी आपका ऑनलाइन दस्तावेज के आधार पर इस योजना के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया जाएगा.
  • आपका फॉर्म भरने के बाद अधिकारी आपके दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर देंगे.
  • अब आपके दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद अधिकारी द्वारा सबमिट कर दिया जाएगा.

इस प्रकार आपका हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पूर्ण हो गया है.

हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का हेल्पलाइन नंबर

इस लेख में हमारे द्वारा हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना की पूरी जानकारी प्रदान की है इसके आलावा और कोई जानकारी आप अधिकारी से बात करके प्राप्त करना चाहते है या आपकी कोई समस्या हो जिसको आप दर्ज करना चाहते है तो ऐसे में आप इनसे कांटेक्ट कर सकते है

हेल्पलाइन नंबर – 0712-4112222

इन्हें भी पढ़ें – Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana

FAQ Haryana One Time Settlement Scheme

Q –  हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना कब लागू हुई?

1 जनवरी 2024 में वन टाइम सेटलमेंट योजना कब लागू हुई  है

Q –  वन टाइम सेटलमेंट योजना कहा चल रही है?

हरियाणा राज्य में वन टाइम सेटलमेंट योजना चल रही है.

Q –  वन टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू कितने किया?

वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने की है.

Q –  वन टाइम सेटलमेंट योजना का हेल्पलाइन नंबर ?

वन टाइम सेटलमेंट योजना का हेल्पलाइन नंबर, 0712-4112222

निष्कर्ष

हमने आपको इस लेख में Haryana One Time Settlement Yojana की पात्रता  दस्तावेज, आवेदन कैसे करना की जानकारी प्रदान की है.

हम उम्मीद करते है लेख आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस योजना की जानकारी प्राप्त हो सकें अभी आपके मन में लेख से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है|

हेल्लो दोस्तों, मेरा नाम पायल है. आपको govtschemehindi.com वेबसाइट पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में सरल शब्दों में जानकारी प्राप्त होगी हमारे ब्लॉग पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ||

Leave a Comment