Bihar Anugrah Anudan Yojana: सरकार द्वारा बिहार राज्य के लोगो के लिए एक ऐसी योजना शुरू की है जिसमे की व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार के ऐसे व्यक्ति जो उस पर आश्रित है उन्हें सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान राशि दी जाएगी ताकि मृतक के परिवार की आर्थिक सहायता हो सकें और वह अपना जीवन अच्छे से बिता सकें 1 अप्रैल 2016 से अभी तक जितने लोगो की शराब पीने के कारण मृत्यु हुई है उनको सरकार लाभ प्रदान करेंगी अगर आप भी बिहार राज्य से है तो आपको योजना के लिए लाभ दिया जाएगा.
आप भी जानना चाहते है की बिहार अनुग्रह अनुदान योजना क्या है और आपको इसका लाभ कैसे मिलेंगा तो आर्टिकल में अंत तक बने रहे और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें.
Bihar Anugrah Anudan Yojana से जुडी जानकारी
योजना का नाम | अनुग्रह अनुदान योजना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
किसने शुरू की | बिहार सरकार द्वारा |
लाभार्थी | जिनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई हो |
उदेश्य | मृतक परिवार को सुरक्षा तथा अनुदान राशि प्रदान करना |
राशि | 4 लाख रूपये |
आवेदन प्रकिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | http://icdsonline.bih.nic.in/ |
Bihar Anugrah Anudan Yojana 2024
योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के लोगो को सरकार आर्थिक सहायता अनुदान प्रदान कर रही है जिन जिन लोगो की 1 अप्रैल 2016 के बाद जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है उनके परिवार को योजना के तहत बिहार सरकार के तरफ से मृतक के आश्रितों को 4 लाख रूपये अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी तथा 17 अप्रैल 2023 से बिहार अनुग्रह अनुदान योजना को पुरे राज्य में लागू कर दिया है यहां राशि आवेदनकर्ता के ही बैंक खाते में भेजी जाएगी.
सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2016 तथा 17 अप्रैल 2023 तक जिन भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनको किसी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नही होगी परंतु जिनकी 17 अप्रैल 2023 के बाद जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तभी लाभ दिया जाएगा योजना के द्वारा शराब को बंद तथा रोकने के लिए नए नए कार्य किए जा रहे है.
Bihar Anugrah Anudan Yojana का उदेश्य
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना का उदेश्य है बिहार राज्य के लोगो को शराब पीने के प्रति जागरूक करना है ताकि लोग शराब पीने से बचे. इस योजना के तहत जिनकी 1 अप्रैल 2016 के बाद जहरीली शराब पीने के कारण से मृत्यु होने पर सरकार मृतक के परिवार को आर्थिक अनुदान सहायता प्रदान करेंगी जिसे की दुःख के समय तथा ऐसी संकट के समय परिवार की स्थिति ख़राब ना हो और इन पैसो से आश्रितों की आवश्यता की पूर्ति हो सकें.
Bihar Anugrah Anudan Yojana का लाभ, विशेषता
- बिहार अनुग्रह अनुदान योजना को बिहार सरकार ने राज्य के लोगो के लिए शुरू की है.
- योजना के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु जहरीली शराब पीकर अचानक मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा उनके परिवार को अनुदान राशि प्रदान की जाएगी.
- योजना से मृतक परिवार के लोगो को आर्थिक सहयता राशि 4 लाख रूपये प्रदान किए जाएंगे.
- योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया है.
- बिहार अनुग्रह अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए मृतक के परिवार में से कोई भी आवेदन कर सकता है.
- इस योजना के कारण मृतक परिवार के लोगो की सुरक्षा भी की जा रही है.
Bihar Anugrah Anudan Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी चाहिए.
- योजना के तहत जिन व्यक्ति की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई हो उनके परिवार को अनुग्रह अनुदान योजना का लाभ दिया जाएगा.
- इस के तहत केवल योजना के लिए मृतक परिवार के लोग आवेदन कर सकते है.
- आपको आवेदन करने के लिए मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवश्यता पड़ेगी.
- योजना के अनुसार अंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं अनुबंध आधारित महिला पर्यवेक्षिका मृतक परिवार भी आवेदन करने के लिए आवेदन कर सकते है.
- आवेदनकर्ता का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
Bihar Anugrah Anudan Yojana के लिए दस्तावेज
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- निवास प्रमाण पत्र
Bihar Anugrah Anudan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- पहले आपको बिहार सरकार आंगन की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है.
- आप होम पेज में पहुच जाएंगे
- आपको होम पेज में Anural Anudan का आप्शन दिखाई देगा उसपे क्लिक करें .
- इसके बाद आपको Enter of Anural Anudan पर क्लिक करना है.
- क्लिक के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन होकर आएगा.
- आपसे मांगी गई जानकारी आपको भर देना है और सेव करें पर क्लिक करना है.
इतना करना है आपको आपका अनुग्रह अनुदान योजना के लिए आवेदन पूर्ण हो गया है
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना ऑफलाइन आवेदन
- पहले आपको नजदीकी ब्लॉग या डीएम कार्यालय जाना है वहां जा कर आपको अधिकारी से अनुग्रह अनुदान योजना का आवेदन फॉर्म ले लेना है.
- फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको अच्छे से पढ़ लेना है फॉर्म को.
- आपको फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैस, मृतक व्यक्ति का नाम, मृत्यु आयु, मृत्यु कब हुई, आवेदन का नाम, आवेदक का बैंक खाता वित्तरण आदि सभी जानकारी को फॉर्म में भर देना है.
- अब आपको फॉर्म को चेक करके फॉर्म में हस्ताक्षर कर देना है.तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मांगने पर आपको अटैच्ड कर देना है.
- आखरी में आपको आवेदन फॉर्म को अधिकारी के पास जमा कर देना है.
- आपके आवेदन फॉर्म की जाँच होगी फिर आपको इसका लाभ आपके बैंक खाते में दिया जाएगा.
तो इस प्रकार आप भी अनुग्रह अनुदान योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते है बड़ी आसानी है.
FAQ
Q – बिहार अनुग्रह अनुदान योजना से मृतक परिवार को कितना पैसा मिलता है.
मृतक परिवार को योजना से आश्रित परिवार को आर्थिक सहयता के लिए 4 लाख रूपये तक अनुदान राशि प्रदान कर रही है.
Q – बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अनुग्रह अनुदान योजना के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है
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निष्कर्ष
दोस्तों इस आर्टिकल में हमने आपको बिहार अनुग्रह अनुदान योजना (Bihar Anugrah Anudan Yojana) की पूरी जानकारी प्रदान की है इस तहरा से आपको योजना का फायदा प्राप्त होगा.
हम आशा करते है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी तो आर्टिकल अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ऐसी अन्य योजनाओं की जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट को फॉलो करें और ग्रुप ज्वाइन करें.