मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहयता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

Madhya Pradesh Rajy Bimari Sahayata Yojana: ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है या किसी बड़ी बिमारी से ग्रस्त है परन्तु पैसो की परेशानी के कारण अपना ईलाज नही करा पाते उनके लिए सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बीमारी योजना को शुरू किया गया हैं ताकि समय पर गरीब लोगो का भी ईलाज हो सके.

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अगर आप मध्य प्रदेश राज्य बीमारी योजना क्या है मिलने वाले लाभ, पात्रता, दस्तावेज आवेदन कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी हासिल करना चाहते है तो आर्टिकल को अंत तक पढ़ें और सभी जानकारी हासिल करें.

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहयता योजना से संबंधित जानकारी

योजना का नाममध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहयता योजना
राज्यमध्यप्रदेश
किसने शुरू कीमुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा
लाभार्थीबीपीएल कार्ड धारी
उदेश्यगरीब लोगो को निशुल्क इलाज
अधिकारिक वेबसाइटhttps://www.health.mp.gov.in/en

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहयता योजना क्या है?

मध्य प्रदेश राज्य बीमारी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई है इस योजना के अंतर्गत जो लोग गरीब है और किसी बड़ी बिमारी का शिकार है |

ऐसे लोगो को सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बीमारी योजना के तहत ईलाज के लिए वित्तीय आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ट्रीटमेंट की राशि 25000 लाख से 2 लाख तक हॉस्पिटल को प्रदान की जाएगी ताकि मरीज का ईलाज अच्छे हो सके.

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहयता योजना का उदेश्य

इस योजना का मुख्य उदेश्य है जो गरीबी रेखा के नीचे की  श्रेणी में आते है ऐसे लोगो को स्वास्थ्य आर्थिक सहयता प्रदान करना है .ताकि गरीब लोग को समय से बिमारी का ट्रीटमेंट मिले और व्यक्ति बिमारी से ठीक हो सके इसलिए सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बीमारी योजना को शुरू किया गया है.

इस योजना के अंतर्गत 20 बड़ी बीमारियों का इलाज किया जाएगा और इलाज के लिए पैसा सरकार द्वारा योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद प्रदान किया जाएगा. 

Madhya Pradesh Rajy Bimari Sahayata Yojana Treatment

नीचे दी गई सभी में बिमारियों का ट्रीटमेंट और का इलाज इस योजना के द्वारा किया जाएगा |

  • गुर्दा प्रत्यारोपण
  • कुल्हा बदलना
  • एम. डी. आर
  • पेस मेकर
  • घुटना बदलना
  • थोरेसिक सर्जरी
  • सिर की चोटें
  • स्पाइनल सर्जरी
  • वेसकुलर सर्जरी
  • कंजेनेटल मेलाफोर्मेशन
  • ब्रेन सर्जरी
  • क्रानिक रीनल डीसिसेज
  • एप्लास्टिक एनीमिया
  • बर्न एण्ड पोस्ट बने कांट्रेक्टर
  • प्रसवोत्तर जटिलतायें
  • रेटीनल डिटेचमेंट
  • ह्रदय शल्य क्रिया
  • नि: संन्ताना बीमार
  • इस सभी बिमारियों का ट्रीटमेंट किया जाएगा.

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहयता योजना के लाभ, विशेषताएं

  • इस योजना की सहयता उन्ही लोगो को मिलेगी जो पात्र होगे और योजना की लिस्ट में जिनका नाम होगा.
  • जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको ही लाभ मिलेगा.
  • इस योजना के अंतर्गत ट्रीटमेंट की राशि 25000 लाख से 2 लाख तक होनी चाहिए.
  • सरकार का कहना हैं योजना का लाभ केवल बीपीएल कार्डधारी को ही मिलेगा.
  • इस योजना में 20 तहर की बिमारियों का ट्रीटमेंट प्राप्त होगा.
  • इस योजना की शुरूआत शिवराज सिंह द्वारा की जोकि जिले में हुई थी  

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहयता योजना हेतु पात्रता 

  • इस योजना का फायदा केवल मध्य प्रदेश के स्थानीय मूल निवासी को ही दिया जाएगा.
  • आवेदक गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला बीपीएल कार्डधारी होना चाहिए.
  • योजना के लाभ के लिए आवेदन के परिवार से कोई सरकारी नौकरी में नही होना चाहिए.
  • आवेदक को पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नही होगा चाहिए.

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहयता योजना हेतु दस्तावेज

  • रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहयता योजना के लिए आवेदन करें

  • पहले आपको  मध्यप्रदेश राज्य बीमारी योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना हैं होम पेज ओपन होगा.
  • आपको होम पेज पर आवेदन करें के आप्शन पर क्लिक करना है.
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खूलकर आएगा आपको फॉर्म में पूछे गई जानकारी को सही से दर्ज कर देना है.
  • अब फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को आपको अपलोड कर देना है.
  • इसके बाद आपको सबमिट के आप्शन में क्लिक करना है.
  •  इस प्रकार आपका मध्यप्रदेश राज्य बीमारी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस कम्पलीट हो गया है.

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहयता योजना हेतु ऑफलाइन आवेदन करें

  • सर्वप्रथम आपको अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय जाना है.
  • अब आपको वहां से सार्वजानिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का आवेदन पत्र प्राप्त करना है.
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी आपको अच्छे से भर देना है और मांगे गए आवश्यक दस्तावेज आपको अटैच्ड कर देना है.
  • अब आपको आवेदन फॉर्म को कार्यालय जमा कर देना हैं जहा से अपने फॉर्म प्राप्त किया था.
  • अब कलेक्टर/उप डिविजनल मजिस्टेट द्वारा बीपीएल प्रमाण पत्र,आवासीय  प्रमाण
    पत्र तथा सिविल सर्जन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.
  • अबआपके आवेदन फॉर्म को बिमारी के नाम के साथ भेजकर एसआईएस को राशि दी जाएगा.
  • अब इसके बाद उप समिति अनुमोदन के लिए आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी.
  • अगर जांच संतोषपूर्वक पाई जाती है तो आपको इसका लाभ प्रदान करने के लिए अंतिम मंजूरी दी जाएगी.
  • इस प्रकार आप मध्यप्रदेश राज्य बीमारी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

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निष्कर्ष

दोस्तों इस आर्टिकल में हमने आपको (Madhya Pradesh Rajy Bimari Sahayata Yojana) मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहयता निधि योजना क्या है पात्रता, लाभ, विशेषताएं, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया प्रदान की है.

हम आशा करते है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी तो लेख अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ प्राप्त होगा और योजना से जुड़ा कोई सवाल आप अगर मुझसे पूछना चाहते है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है |

FAQ

Q – मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहयता योजना से कितने पैसे मिल रहे है?

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी योजना में 2 लाख से 250000 लाख तक का इलाज होता है.

Q – मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहयता योजना का फायदा किसको मिलेगा?

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी योजना का फायदा बीपीएल कार्डधारी को ही मिलेगा.

Q – मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहयता योजना की अधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?

यह https://www.health.mp.gov.in/en/state-illness-assistance-fund अधिकारिक वेबसाइट है.

हेल्लो दोस्तों, मेरा नाम पायल है. आपको govtschemehindi.com वेबसाइट पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में सरल शब्दों में जानकारी प्राप्त होगी हमारे ब्लॉग पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ||

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